Sunday, September 6, 2020

टाटा मोटर्स के सुरक्षा पदाधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज...

जमशेदपुर: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत ने टाटा मोटर्स के सुरक्षा पदाधिकारी आरके सिंह और विवेक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बहस की। 

बता दें कि गोविंदपुर की महिला नीतू सिंह ने टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते, महामंत्री आरके सिंह, टाटा मोटर्स के सुरक्षा पदाधिकारी विवेक सिंह, आरके सिंह समेत दो अन्य पर उसके पति को खुदकुशी किए जाने के लिए उकसाने और दुर्व्यवहार किए जाने की प्राथमिकी परसुडीह थाना में दर्ज कराई थी। महिला के पति ने आग लगा खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में यूनियन नेताओं को अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने वाला पति दोषी करार, सजा आठ को

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत ने पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपित पति माधो कुमार को दोषी करार दिया हैं। आठ सितंबर को अदालत सजा के विंदु पर सुनवाई होगी। निशा कुमारी और माधो ने प्रेम विवाह किया था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर 14 मार्च 2017 को एमजीएम थाना क्षेत्र बालीगुमा आवास में निशा कुमारी ने खुदकुशी कर ली थी। मृतका की मां सोनारी निवासी सुधा देवी की शिकायत पर पति माधो समेत ससुराल पक्ष के कमल देवी, छोटका, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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