पुलिसकर्मियों की क्वॉरेंटाइन अवधि अब ड्यूटी ही मानी जाएगी: डीजीपी
झारखंड/जमशेदपुर: झारखंड में जब वैश्विक महामारी कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिये थे तब कोरोना योद्धा के रूप में तैनात झारखंड के पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे थे। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों को 50 लाख रुपए जीवन बीमा देने का आग्रह राज्य के पुलिस मुख्यालय से किया था। इसके आलोक में प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सरकार को पत्र लिखते हुए स्वास्थ्यकर्मियों की तर्ज पर पुलिसकर्मियों को भी 50 लाख रुपए का बीमा देने का आग्रह किया था, लेकिन अबतक पुलिस वालों का बीमा नहीं किया गया है।
इसके बाद प्रदेश के डीजीपी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों के छुट्टी के बाद लौटने पर 14 दिन क्वाॅरेंटाइन रहने की अवधि को अवकाश से नहीं काटा जाएगा। डीजीपी एमवी राव ने सभी जिलों और पुलिस शाखाओं के एसपी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अवकाश से लौटने वाले पुलिसकर्मी और पदाधिकारी को कोविड- 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमानुसार क्वॉरेंटाइन किया जाता है। क्वॉरेंटाइन की अवधि में उन्हें ड्यूटी पर ही माना जाएगा। इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अवकाश की जरूरत नहीं है।इस नियम के विरुद्ध यदि किसी स्तर पर कोई आदेश जारी हुआ है तो उसे संशोधित कर नियमानुसार यह आदेश जारी किया जाए।डीजीपी ने कहा कि इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।
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