Thursday, October 22, 2020

अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम के आदेशानुसार गणेश पूजा मैदान, कदमा में 23 अक्टूबर 2020 से अगले आदेश तक धारा-144 दं.प्र.सं लागू...


जमशेदपुर: माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के आदेश के अनुपालन हेतु एवं लोक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम श्री नीतीश कुमार सिंह द्वारा कदमा गणेश पूजा मैदान में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 दं.प्र.सं  के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा आदेश दिया गया है- 

1. किसी भी प्रकार का हिंसक जुलूस, धरना या प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम करना, पुतला दहन आदि करना निषेध होगा। 

2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डंडे, तीर धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना निषेध होगा। 

3. उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडियाकर्मी पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 

4. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा। 

5. कोई भी राजनीतिक दल बिना पूर्वानुमति के कोई सभा/जुलूस नहीं निकालेंगे। 

6. उपद्रव अथवा शांति बंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे। 

अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के आदेशानुसार उक्त आदेश दिनांक 23.10.2020 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। लेकिन यह आदेश कार्यावधि के दौरान पांच या इससे अधिक सरकारी या गैर सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा अर्चना की नियत से एकत्रित व्यक्तियों, धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगा। सिख एवं नेपाली समुदाय के लिए धार्मिक रीति- रिवाज के अनुरूप कृपाण एवं खुखरी रखकर चलने पर उनके विरूद्ध प्रभावी नहीं होगा। 

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