जमशेदपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक काफी शक्तिशाली संस्थान है। जिसके आदेश का पालन पूरा देश करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है कि अक्टूबर महीने तक नदी से बालू नहीं निकाली जाए।परंतु जमशेदपुर सहित पूरे जिले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की धज्जियां खुले आम उड़ाई जा रही हैं।बालू के अवैध उठाव को रोकने का काम संबंधित थाना तथा खनन विभाग का है। परंतु दोनों विभाग घूस लेकर चुपचाप बैठे रहते हैं।कल बाबूडीह लाल भट्टा इलाके के निवासी सुभाष ठाकुर के पुत्र निखिल (8) की मौत बालू लदे 407 ट्रक से धक्का लगने के कारण हो गयी। जिसका कारण खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं क्योंकि बालू उठाव से लेकर के रास्ते में उनकी धरपकड़ पुलिस प्रशासन द्वारा ही की जाती है पर दोनों की चुप्पी इस बात का संकेत देती है कि दोनों विभाग के मिलीभगत के कारण बालू उठाव का गैर कानूनी व्यापार जोर शोर से चल रहा है।
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